निर्वाचन आयोग ने नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार बिहार के (1) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में 56 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:-
| क्रम. सं. | राज्य | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
| 1. | बिहार | 1-वाल्मीकि नगर |
| क्रम. सं. | राज्य | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
| 1 | छत्तीसगढ़ | 24-मरवाही (एसटी) |
| 2 | गुजरात | 01-अबडासा |
| 3 | गुजरात | 61-लिम्बडी |
| 4 | गुजरात | 65-मोरबी |
| 5 | गुजरात | 94-धरी |
| 6 | गुजरात | 106- गढ़ाडा (एससी) |
| 7 | गुजरात | 147-कार्जन |
| 8 | गुजरात | 173- डांग (एसटी) |
| 9 | गुजरात | 181-कप्राड़ा (एसटी) |
| 10 | हरियाणा | 33- बरौदा |
| 11 | झारखंड | 10-दुमका (एसटी) |
| 12 | झारखंड | 35- बेरमो |
| 13 | कर्नाटक | 136-सिरा |
| 14 | कर्नाटक | 154 राजराजेश्वरी नगर |
| 15 | मध्य प्रदेश | 04-जौरा |
| 16 | मध्य प्रदेश | 5-सुमावली |
| 17 | मध्य प्रदेश | 6- मुरैना |
| 18 | मध्य प्रदेश | 7-डिमानी |
| 19 | मध्य प्रदेश | 8-अंबाह (एससी) |
| 20 | मध्य प्रदेश | 12-मेहगांव |
| 21 | मध्य प्रदेश | 13-गोहद (एससी) |
| 22 | मध्य प्रदेश | 15-ग्वालियर |
| 23 | मध्य प्रदेश | 16-ग्वालियर पूर्व |
| 24 | मध्य प्रदेश | 19-डाबरा (एससी) |
| 25 | मध्य प्रदेश | 21-भांडेर (एससी) |
| 26 | मध्य प्रदेश | 23-करेरा (एससी) |
| 27 | मध्य प्रदेश | 24-पोहारी |
| 28 | मध्य प्रदेश | 28-बामोरी |
| 29 | मध्य प्रदेश | 32-अशोक नगर (एससी) |
| 30 | मध्य प्रदेश | 34-मुंगावली |
| 31 | मध्य प्रदेश | 37-सूर्खी |
| 32 | मध्य प्रदेश | 53- मल्हारा |
| 33 | मध्य प्रदेश | 87-अनूपपुर (एसटी) |
| 34 | मध्य प्रदेश | 142-सांची (एससी) |
| 35 | मध्य प्रदेश | 161-ब्यावरा |
| 36 | मध्य प्रदेश | 166-अगर (एससी) |
| 37 | मध्य प्रदेश | 172- हथपिपलिया |
| 38 | मध्य प्रदेश | 175-मंधाता |
| 39 | मध्य प्रदेश | 179-नेपानगर (एसटी) |
| 40 | मध्य प्रदेश | 202-बड़नावर |
| 41 | मध्य प्रदेश | 211-सैनवर (एससी) |
| 42 | मध्य प्रदेश | 226-सुवासरा |
| 43 | मणिपुर | 30 लिलोंग |
| 44 | मणिपुर | 34-वांगजिंग टेंथा |
| 45 | नगालैंड | 14-दक्षिणी अंगामी- I (एसटी) |
| 46 | नगालैंड | 60-पुंग्रो-किफायर (एसटी) |
| 47 | ओडिशा | 38-बालासोर |
| 48 | ओडिशा | 102-तिरतौल (एससी) |
| 49 | तेलंगाना | 41-डुब्बक |
| 50 | उत्तर प्रदेश | 40- नौगावां सादात |
| 51 | उत्तर प्रदेश | 65-बुलंदशहर |
| 52 | उत्तर प्रदेश | 95-टूंडला (एससी) |
| 53 | उत्तर प्रदेश | 162- बांगरमऊ |
| 54 | उत्तर प्रदेश | 218-घाटमपुर (एससी) |
| 55 | उत्तर प्रदेश | 337- देवरिया |
| 56 | उत्तर प्रदेश | 367-मल्हानी |
स्थानीय समारोहों, मौसम की स्थिति, बलों की आवाजाही, महामारी आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
| मतदान आयोजन | विभिन्न राज्यों के 54 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की अनुसूची (मणिपुर को छोड़कर) | बिहार की एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मणिपुर के दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की अनुसूची |
| राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि | 09.10.2020(शुक्रवार) | 13.10.2020(मंगलवार) |
| नामांकन की अंतिम तिथि | 16.10.2020(शुक्रवार) | 20.10.2020(मंगलवार) |
| नामांकन छंटने की तिथि | 17.10.2020(शनिवार) | 21.10.2020(बुधवार) |
| उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 19.10.2020(सोमवार) | 23.10.2020(शुक्रवार) |
| मतदान तिथि | 03.11.2020(मंगलवार) | 07.11.2020(शनिवार) |
| मतगणना की तिथि | 10.11.2020(मंगलवार) | 10.11.2020(मंगलवार) |
| तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा हो जाएगा | 12.11.2020(गुरुवार) | 12.11.2020(गुरुवार) |
1. मतदाता सूचियां
उक्त संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियां दिनांक 01.01.2020 को अर्हता तिथि के रूप में प्रकाशित कर दी गई हैं।
2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी
उपरोक्त उपचुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई गई हैं।
3. मतदाताओं की पहचान
मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में मतदान के समय उपरोक्त चुनाव में मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को वोटर की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, तो वैकल्पिक पहचान दस्तावेज निम्नानुसार निर्दिष्ट किए गए हैं:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोग्राफ लगी पासबुक
5. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पासपोर्ट
8. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोग्राफ लगा पहचान पत्र
9. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
10. फोटोग्राफ लगे पेंशन दस्तावेज
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
4. आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है, उनमें आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू होगी, यह आयोग के निर्देश संख्या 437/6/1NST/2016-CCS दिनांक 20 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा यथा जारी आंशिक संशोधन के अधीन है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
संबंधित उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्तों के प्रचार से संबंधित सभी निर्देश जैसा कि पत्र क्रमांक 3/4/2020/SDR/Vol.III 6 मार्च 2020 और पत्र संख्या 3/4/2019/SDR/Vol.IV दिनांक 16 सितम्बर 2020 द्वारा निर्देशित किए गए है, उन सभी का इन चुनावों में पालन किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) और पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों, को पोस्टल बैलट की सुविधा सहित अन्य निर्देश; चुनाव व्यय प्रबंधन आदि उपरोक्त उपचुनावों के लिए लागू होंगे।
5. कोविड-19 के दौरान उपचुनाव के आयोजन के दौरान व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर, 21 अगस्त, 2020 को आयोग ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका इन चुनावों के संचालन के दौरान कड़ाई से पालन किया जाना है, जो जहां अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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