पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और लोगों की शंकाएं दूर करने के लिए चुनाव आयोग (EC) ने नई वोटर हेल्पलाइन 1950 शुरू की है। एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक अब इस हेल्पलाइन के साथ-साथ राज्य और ज़िला स्तर की सेवाओं का उपयोग करके मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतें और सवाल दर्ज कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया, “SIR आयोग की नियमित प्रक्रिया है और इस तरह के रिवाज बिहार समेत कई राज्यों में की जा चुकी है। किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।”
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने कई सहायता चैनल सक्रिय किए हैं। नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर उपलब्ध है। यहाँ प्रशिक्षित कर्मी मतदाताओं की सहायता करेंगे।
आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे 1950 हेल्पलाइन और अन्य सेवाओं का उपयोग कर जानकारी प्राप्त करें, सुझाव दें या शिकायत दर्ज करें। हर राज्य और जिले को अपने स्थानीय भाषा में संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।
साथ ही, नागरिक ECINET प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ECINET मोबाइल ऐप के ज़रिए भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जिन्हें 48 घंटे के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता चाहें तो अपनी शिकायतें complaints@eci.gov.in , mail to:complaints@eci.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
