बिहार विधान परिषद के लिए 4 स्नातक और 4 शिक्षक चुनाव क्षेत्रों का द्विवार्षिक चुनाव

बिहार में 4 स्नातक और 4 शिक्षक चुनाव क्षेत्रों के लिए कुल 8 विधान परिषद सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के चलते 6 मई, 2020 से यह पद रिक्त हैं। इस संबंध में विवरण निम्न लिखित है:-

बिहार
क्रम. संख्या.निर्वाचन क्षेत्र का नामसदस्य का नामकार्यकाल पूर्ण होने की तिथि
1.पटना स्नातकनीरज कुमार    06.05.2020
 दरभंगा स्नातकदिलीप कुमार चौधरी
 तिरहुत स्नातकदेवेश चन्द्र ठाकुर
 कोसी स्नातकडॉ. एनके यादव
 पटना शिक्षकनवल किशोर यादव
 दरभंगा शिक्षकडॉ. चन्द्र मोहन झा
 तिरहुत शिक्षकसंजय कुमार सिंह
 सारण शिक्षककेदार नाथ पांडे

2. कोविड-19 महामारी के चलते जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने 03 अप्रैल 2020 को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 16 के अनुरूप एक आदेश जारी किया था और निर्देश दिया था कि उपर्युक्त रिक्तियों पर उचित समय में बाद में चुनाव कराये जाएंगे।

3. आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराये जाने का फैसला किया है। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

 अधिसूचना जारी की जाएगी28 सितंबर, 2020 (सोमवार)
 नामांकन की आखिरी तिथि05अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
 नामांकनों की जांच06अक्टूबर, 2020 (मंगलवार)
 नाम वापस लेने की आखिरी तिथि08 अक्टूबर, 2020 (गुरुवार)
 चुनाव की तिथि22 अक्टूबर, 2020 (गुरुवार)
 चुनाव का समयसुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
 मतगणना12 नवंबर, 2020 (गुरुवार)
 इस तिथि से पहले चुनाव कार्य सम्पन्न होना है14नवंबर, 2020 (शनिवार)
  1. इन चुनावों को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। और अधिक विवरण के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें:

5. समूची चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी के द्वारा व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

I. चुनाव से जुड़ी हर एक गतिविधि के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

II. चुनाव प्रक्रिया के दौरान हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश पर:

(a) सभी व्यक्तियों के तापमान की जांच।

(b) सभी केन्द्रों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

III. कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा।

IV. यथासंभव चुनाव प्रक्रिया के लिए बड़े परिसरों की पहचान की जाएगी ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा सके।

V. कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के पूर्ण पालन हेतु चुनाव कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त वाहनों का प्रबंध किया जाएगा।

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