गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आगामी त्योहारों और कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर शहर में 28 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी हैं।
अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। “फरवरी में, संत रविदास जयंती, मोहम्मद हज़रत अली जयंती, वेलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि उत्सव है। ऐसे मौकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवकों द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) के तहत उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाएं समय-समय पर होती रहती हैं और उनके सुचारू संचालन के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है।
अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों, किसान संघों और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन से भी जिले में शांति भंग हो सकती हैं। “स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता और समय की कमी को देखते हुए, किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं हैं। इसलिए यह आदेश पूर्व पक्षीय पारित किया जाता है, ”आदेश ने कहा।
पुलिस की अनुमति के बिना पांच या अधिक लोगों का कोई जुलूस या रैली नहीं हो सकती और न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में कैमरा ड्रोन के इस्तेमाल, धार्मिक स्थलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रैलियों, धार्मिक गतिविधियों, नमाज के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई हैं।
पुलिस ने कहा कि सभी धार्मिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किया जाए
