मुंबई में हुए भारतीय जनता पार्टी की जन आर्शीवाद यात्रा को लेकर उद्धव सरकार सख्त नजर आई। यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में मुंबई के विले पार्ले, खेरवादी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवांडी पुलिस थाने में कार्यकर्ताओं के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की गई हैं।
आयोजकों पर आईपीसी की धारा 188, एनडीएमए एक्ट की धारा 51 और बीपी एक्ट की धारा 135 लगाई गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। गौरतलब हो कि शिकायत है कि भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
कोरोना के जरूरी प्रोटोकॉल के बावजूद इस यात्रा में कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था साथ ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। मुंबई में कोरोना के बिगड़े हालात और नियमों के उल्लंघन के कारण मुंबई पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं।
मुंबई के कोपरी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आयोजकों ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पुलिस की अनुमति भी नहीं ली थी।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के समर्थन में मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया था जिसके दौरान केंद्रीय मंत्री का शहर के विभिन्न इलाकों में स्वागत हुआ। 16 अगस्त को निकाली गई इस यात्रा में कई सौ बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
ऐसी यात्रा का निर्देश बीते महीने मोदी सरकार में शामिल किए गए मंत्रियों को जनता से जुड़ने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया था।
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