भारत के नए उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस घोषणा के साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 25 अगस्त नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी।
यह चुनाव 9 सितंबर को होगा। वर्तमान उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ था, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था।
संविधान के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति को पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है।
उप-राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता में भारत की नागरिकता, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता शामिल है। कोई भी लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति इस पद के लिए अयोग्य होता है।
एनडीए को चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल है, जिसे लोकसभा के 293 और राज्यसभा के 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है — कुल मिलाकर 422 मत। चुनाव में जीत के लिए 394 वोटों की आवश्यकता है।
चुनाव गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए होगा।
देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद एक बार फिर नई दिशा में बढ़ने को तैयार है।
