सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत, कहा—कानून से बड़ा कोई नहीं

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दर्शन तूगुदीपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने रेनुकास्वामी हत्या मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल दिसंबर में दिए गए जमानत आदेश को रद्द करते हुए आया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल से पहले ही ऐसे पहलुओं की जांच की, जो केवल निचली अदालत का अधिकार है। कोर्ट ने इसे “गंभीर खामियों” वाला और “पर्वर्स” यानी न्यायिक शक्ति का गलत इस्तेमाल करार दिया। जस्टिस महादेवन ने चेतावनी दी कि अगर हिरासत में आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, तो जेल अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

रेनुकास्वामी के पिता ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि कोई अपराधी कानून से बच नहीं सकता।” पीड़ित की पत्नी ने भी दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की।

यह मामला जून 2023 का है, जब 33 वर्षीय रेनुकास्वामी को कथित तौर पर दर्शन के इशारे पर अगवा कर बेंगलुरु लाया गया, जहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। उनकी मौत के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण “शॉक हेमरेज” और कई गंभीर चोटें बताया गया।

इस केस ने कन्नड़ फिल्म जगत को झकझोर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे फिर सुर्खियों में ला दिया है।

 

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