कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर अपनी टिप्पणी की वजह से अवमानना के मामले का सामना कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा का एलान आज कोर्ट करेगी। इससे पहले प्रशांत भूषण ने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया था।भूषण ने कहा था, ‘मैंने जो कहा, वह हकीकत है। अब शर्त के साथ या बिना शर्त माफी मांगी तो यह गलत होगा। अगर बेमन से माफी मांगी तो अंतरात्मा की अवमानना हो जाएगी। जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूं।’ दो पेज के हलफनामे में भूषण ने कहा था कि उन्होंने ट्वीट भली नीयत से और संस्था की बेहतरी के लिए किए थे। ऐसे में माफी मांगना सही नहीं है।
प्रशांत भूषण के इन 2 ट्वीट को कोर्ट ने अवमानना मानापहला ट्वीट: 27 जून- जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट, खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे।
दूसरा ट्वीट: 29 जून- इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। सीजेआई बोबडे की बुराई करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था।