मध्यप्रदेश ने 27 प्रतिश ओबीसी आरक्षण लागु करने की घोषणा की

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई है फिलहाल उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। इस फैसले को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि “मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग को सभी भर्ती और परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जिसका आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है।” मंत्री ने इस दौरान प्रदेश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को शुभकामनाएं दी।

हालांकि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां, पीजी नीट 2019-20, और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे जारी रहने से इनमें फिलहाल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होगा वहीं कोर्ट ने लोक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में भी 14% ही ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिया है।

भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि “महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार ने जिन भर्ती परीक्षाओं पर स्टे लगा है, उन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। साथ ही बाकी सभी महकमों में भी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा।”

मंत्री द्वारा इस दौरान कांग्रेस पर तंज भी कसा गया। ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की कांग्रेस की कोशिश पर तंज कसते हुए भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति की है। कांग्रेस केवल ओबीसी वर्ग को गुमराह कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है।

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