दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्कूल प्रिंसिपल शिवनाथ प्रसाद की पत्नी को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि दे।
शिवनाथ प्रसाद मई 1993 में दिल्ली सरकार के अधीन सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और निधन के समय एमसीडी प्राइमरी बॉयज स्कूल, निथारी के प्रिंसिपल थे। अप्रैल 2021 में वे स्कूल में कोविड संबंधी कार्यों में तैनात थे और 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए। 28 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया।
दिल्ली सरकार की मई 2020 की नीति के अनुसार, कोविड ड्यूटी पर तैनात किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जानी थी। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने फाइल में आपत्तियाँ लगाते हुए भुगतान नहीं किया।
प्रिंसिपल की पत्नी की याचिका पहले खारिज हो चुकी थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने अप्रैल 2023 में स्कूल द्वारा जारी पत्र को प्रमाण मानते हुए कहा कि उनकी मृत्यु कोविड ड्यूटी के दौरान हुई थी।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियों की व्याख्या करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है और तकनीकी आपत्तियों में फँसाना अन्याय होगा।
दिल्ली सरकार को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है, वरना 6% सालाना ब्याज भी देना होगा।
