जीएसटी में बड़ा बदलाव- जानिए क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा?

जीएसटी काउंसिल ने 2017 के बाद पहली बार जीएसटी ढांचे में बड़ा सुधार किया है। अब से सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे — 5% और 18%, जिससे घरेलू सामान, दवाएं, छोटे वाहन और बीमा पॉलिसी सस्ती होंगी। हालांकि, लक्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स 40% तक बढ़ा दिया गया है।
क्या-क्या हुआ सस्ता:
खाने-पीने के सामान जैसे घी, मक्खन, सूखे मेवे, दूध, पनीर, आइसक्रीम, बिस्किट, जूस और कोल्ड ड्रिंक (दूध वाले) पर टैक्स 18% से घटकर 5% या शून्य।
घरेलू सामान जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाल्टी, कंघी, टेबलवेयर आदि पर अब 5% टैक्स।
इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, टीवी, डिशवॉशर अब 28% की बजाय 18% टैक्स।
स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं, बीमा पॉलिसी, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, ट्रैक्टर व खेती के उपकरण, सीमेंट और मेडिकल डिवाइसेज पर भी टैक्स में कटौती।
होटल और हवाई टिकट अब सस्ते होंगे — होटल रूम ₹7500 तक पर टैक्स सिर्फ 5%, इकॉनमी फ्लाइट टिकट पर भी 5% जीएसटी।
क्या हुआ महंगा:
सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन युक्त पेय और फ्लेवर्ड शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स 40%।
बड़े वाहन, स्पोर्ट्स कार, यॉट्स, निजी विमान और रिसॉर्ट, कैसीनो, रेस क्लब जैसी सेवाएं भी अब 40% टैक्स स्लैब में।
तंबाकू उत्पादों पर भी जल्द 40% टैक्स लागू होगा।
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, सिवाय तंबाकू व संबंधित उत्पादों के।

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