1 अप्रैल से नगालैंड, असम और मणिपुर में घट जाएगा AFSPA का दायरा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।”

इस बात की ट्विटर पर घोषणा की हैं। शाह ने कहा कि AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।

एक अन्य ट्वीट में, गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों को ‘महत्वपूर्ण अवसर’ पर बधाई दी और क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को श्रेय दिया। सरकार के कदम की सराहना करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उस क्षेत्र से अफ्सपा को वापस लेने का साहसिक निर्णय लिया है जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। “2014 के बाद, पहले मिजोरम से AFSPA वापस लिया गया, फिर इसे मेघालय से भी वापस ले लिया गया।

पिछले साल इसे अरुणाचल प्रदेश से 2 मतदान केंद्रों को छोड़कर वापस ले लिया गया था। आज, असम, नागालैंड और मणिपुर के लिए AFSPA को वापस लेने का समय आ गया है।” हिमंत ने संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा, “असम नौ जिलों और एक उपखंड को छोड़कर आज आधी रात से पूरी तरह से अफस्पा को वापस ले लेगा।

इसे हमारे 60% क्षेत्र से वापस ले लिया जाएगा। आज आधी रात से पूरे निचले, मध्य और उत्तरी असम से अफस्पा वापस ले लिया जाएगा। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

नागरिक समाज समूह और अधिकार कार्यकर्ता सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए पूर्वोत्तर से “कठोर कानून” को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तीन पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए वहां सक्रिय सशस्त्र बलों की सहायता के लिए AFSPA दशकों से लागू है। 

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