मकान किराए पर 18% जीएसटी (कर): देखें कौन भुगतान करेगा

एक किरायेदार, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, को 18 जुलाई से प्रभावी नए जीएसटी नियमों के अनुसार, संपत्ति किराए पर लेने के लिए 18 प्रतिशत माल और सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक हैं।

भुगतान किए गए किराए पर 18 प्रतिशत कर केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदारों पर लागू होता हैं। पहले, केवल वाणिज्यिक संपत्तियां जैसे कार्यालय या खुदरा स्थान किराए या पट्टे पर दिए गए जीएसटी को आकर्षित करते थे।

कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों द्वारा आवासीय संपत्तियों के किराए या पट्टे पर कोई जीएसटी नहीं था। नए नियमों के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। किरायेदार कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत भुगतान किए गए जीएसटी का दावा कर सकता हैं।

टैक्स तभी लागू होगा जब किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत हो और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हो। संपत्ति का मालिक जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 

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