पूरे देश में आज से Unlock 5 के नियम शुरू हो गए है. कई राज्यों ने इन नियमों का पालन करना भी शुरू कर दिया है. अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स, स्कूल और स्विमिंग पूल की परमिशन दे दी है मगर इसके साथ कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा जिससे कोरोना फैलने से रोका जा सके. अनलॉक 5 के लिए सरकार पहले से ही गाइडलाइन्स लागू कर चुकी है.
देश के 10 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां सिनेमाघरों को खोलने का फैसला किया है. सिनेमा हाल या मल्टीप्लेक्स की बात की जाए तो अब अपनी क्षमता से केवल 50 प्रतिशत ही सीटें भर सकेंगे. हाल में आस-पास वाली सीट खाली रहेगी. यही नहीं, आगे और पीछे वाली सीट भी खाली रखनी होगी.

दर्शक सिनेमाहाल के अंदर मास्क नहीं उतार सकते. हॉल के अंदर सिर्फ पैक्ड फ़ूड ही मिलेगा. एसी का तापमान 23 डिग्री से नीचे नहीं रख सकते.

हर शो के बाद पूरे हॉल सेनिटाइज़ होगा. एंट्री और एग्जिट पर सेनिटाइज़र रखना ज़रूरी है. टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगी. दर्शकों के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है. 6 साल से नीचे के और 60 साल से ऊपर के लोग फिल्म देखने नहीं जा सकेंगे.
पीटीआई के अनुसार पीवीआर आज 10 राज्यों में 487 स्क्रीन पर फिल्म दिखाने जा रहा है.
आज से देश में स्कूल भी खुल जाएंगे। फिलहाल 5 राज्यों ने ही अपने यहाँ स्कूल खोलने का फैसला लिया है जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, असम और बिहार शामिल है. इन सभी राज्यों को अपने SOP बनाने होंगे और उन्हें सख्ती से पालन करवाना होगा.
स्विमिंग पूल की बात करे तो इसके लिए भी SOP जारी किया गया है. इसे हम ऐसे समझ सकते है. ओलंपिक खेलों में जिस साइज के स्विमिंग पूल होते है, उस साइज के पूल में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही जा सकते है. साथ ही पूल में जाने वालों के पास उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी अनिवार्य है.
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