नोएडा ट्विन टावर प्रकरण में जांच के लिए एसआईटी का गठन

नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में मुख्यमंत्री योगी ने बेहद सख्त दिखाते हुए मामले की जांच के लिए गुरुवार को शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साल 2004 से 2012 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए नोएडा में सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला दो निर्माणाधीन टॉवरों-एपेक्स और सियेन को नियम उल्लंघन के मामले में तीन महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह कानून उल्लंघन के मामले में सुपरटेक के अधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर विकास कानून एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के उच्च न्यायालय के आदेश की भी पुष्टि करता है क्योंकि मामले से कानून उल्लंघन में डेवलेपर (सुपरटेक) के साथ योजना प्राधिकरण (नोएडा) की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है।

सुपरटेक एमरॉल्ड मामले में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकते हुए साल 2004 से 2012 तक तैनात रहकर नियमों को नहीं मानने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश पास हुए हैं।

इसमें बिल्डर के खिलाफ भी प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर को जमीन का आवंटन और नक्शे पास कराने का काम नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग व नियेाजन विभाग के जिम्मे था जिसमें विभाग द्वारा रिवाइज्ड नक्शे को अनुमति देने से लेकर और भी कई बिंदुओं पर बिल्डर का साथ देने का खुलासा हुआ।

इसमें आरडब्ल्यूए की नोएडा प्राधिकरण ने सुनी नहीं। मंगलवार को सुपरेटक एमरॉल्ड के संबंधित दोनों टावर गिराने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर के बनने के लिए बिल्डर के साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जिन्होंने इनको बनाने की अनुमति दी।

अधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार मंगलवार को कोर्ट का आदेश आते ही समय पर तैनात रहे संबंधित अधिकारियों की सूची नोएडा प्राधिकरण में बननी शुरू हो गई जिनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को संबंधित अधिकारियों की सूची कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

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