दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को नही मिली जमानत, हिरासत अवधि 10 सितम्बर तक बढ़ी

इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। इसके साथ ही उसकी हिरासत अवधि को भी 10 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर को जमानत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल ताहिर हुसैन प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। ईडी ने उसे विदेशी फंडिंग की जांच के लिए हिरासत में लिया था।


गौरतलब है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर चुका है और हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को उसकी हिरासत का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि हर 24 घंटे पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इसी आदेश के बाद ईडी ने उसे अपनी हिरासत में लिया था और दुबारा उसकी हिरासत यह कहते हुए बढ़ाने की मांग की थी कि वह पूछताछ में सहयोग नही कर रहा है।

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