निर्वाचन आयोग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मणिुपर विधानसभा की तीन (3) रिक्तियां भरने का निर्णय लिया है-

स्थानीय समारोहों, मौसम की स्थिति, बलों की आवाजाही, महामारी आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।

1. मतदाता सूचियां
उक्त संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियां दिनांक 01 जनवरी 2020 को अर्हता तिथि के रूप में प्रकाशित कर दी गई हैं।
2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी
उपरोक्त उपचुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई गई हैं।
3. मतदाताओं की पहचान
मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने के क्रम में मतदान के समय उपरोक्त चुनाव में मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को वोटर की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, तो वैकल्पिक पहचान दस्तावेज निम्नानुसार निर्दिष्ट किए गए हैं:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोग्राफ लगी पासबुक
5. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पासपोर्ट
8. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोग्राफ लगा पहचान पत्र
9. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
10. फोटोग्राफ लगे पेंशन दस्तावेज
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
4. आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है, उनमें आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू होगी, यह आयोग के निर्देश संख्या 437/6/1NST/2016-CCS दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा यथा जारी आंशिक संशोधन के अधीन है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
संबंधित उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्तों के प्रचार से संबंधित सभी निर्देश जैसा कि पत्र क्रमांक 3/4/2020/SDR/Vol.III 6 मार्च 2020 और पत्र संख्या 3/4/2019/SDR/Vol.IV दिनांक 16 सितम्बर 2020 द्वारा निर्देशित किए गए है, उन सभी का इन चुनावों में पालन किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) और पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों, को पोस्टल बैलट की सुविधा सहित अन्य निर्देश; चुनाव व्यय प्रबंधन आदि उपरोक्त उपचुनावों के लिए लागू होंगे।
5. कोविड-19 के दौरान उपचुनाव के आयोजन के दौरान व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा
कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर, 21 अगस्त, 2020 को आयोग ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका इन चुनावों के संचालन के दौरान कड़ाई से पालन किया जाना है, जो जहां अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
