केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालयने सामाजिक सुरक्षासंहिता, 2020 पर मसौदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 कोअधिसूचित किया और किसी भी पक्ष को इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हैतो उन्हें आमंत्रित किया। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई इस मसौदे परअपने सुझाव देना चाहता है तो अधिनियम मसौदा की अधिसूचना के 45 दिन के भीतरउसे भेज सकता है।
