बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया दिया है। सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जज एसके यादव ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि यह पूर्व नियोजित घटनाक्रम नहीं था। यानी आरोपियों ने पहले से इसकी साजिश नहीं रची। यह सब अचानक हुआ था।
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बाबरी विध्वंश मामले में आज 28 साल बाद आएगा फैसला, जानें
अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंश ढहाए जाने के मामले में आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए बाबरी ढांचे के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को आज अदालत में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। यूँ तो इस मामले में कुल 49 आरोपी थे लेकिन 17 की मौत पहले ही हो चुकी है।
27 साल बाद 30 सितम्बर को आएगा बाबरी विध्वंस मामले में फैसला, आडवाणी, उमा, जोशी सहित 32 को अदालत में हाजिर होने के निर्देश, पढ़ें डिटेल
अयोध्या में राम मंदिर का निर्मन शुरू हो गया है हालांकि निर्माण वाली जगह पर विवादित ढांचा था जिसे 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने ढहा दिया था। अब इसे गिराने के मामले में फैसला आने वाला है। लखनऊ की एक विशेष अदालत इस मामले ने 30 सितम्बर को अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले के आने में 27 सालों का एक लंबा वक्त बीत चुका है।
