उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ गठबंधन के इच्छुक थे, पीएम मोदी से भी की थी चर्चा, राहुल शिवाले का दावा- संजय राउत ने बिगाड़ी बात

शिवसेना के दो गुटों के बीच कानूनी लड़ाई में तीखी नोकझोंक के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दो खेमों द्वारा विपरीत पक्ष के विधायकों के खिलाफ़ अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर मामले में दायर छह याचिकाओं पर जवाब मांगा हैं। अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। छह याचिकाओं में से एक शिंदे खेमे से है और उप विधानसभा अध्यक्ष नरहरि जिरवाल द्वारा गुट के विधायकों के खिलाफ़ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती देती है जब वे गुवाहाटी में थे।

ठाकरे खेमे की पांच याचिकाएं नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कदमों को चुनौती देती हैं, राज्यपाल बीएस कोश्यारी का आदेश जिसमें ठाकरे सरकार से बहुमत साबित करने को कहा गया और शिंदे खेमे के विधायकों को निलंबित करने की मांग वाली याचिका। ठाकरे परिवार के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि शिंदे खेमे के विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है और उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल को उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लंबित थी।

कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अमान्य है क्योंकि जिन विधायकों ने उन्हें वोट दिया था, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो हर बार 7-8 विधायक छीन लिए जाएंगे। उन्होंने पूछा, “लोगों की इच्छा का क्या होता है, जिन्होंने विधायकों को चुना? लोगों को दलबदल करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? शिंदे खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अयोग्यता कार्यवाही पर कानून पढ़ा। उन्होंने कहा, “क्या हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में हैं कि एक आदमी जो अपने समर्थन के लिए 20 विधायकों को भी नहीं ढूंढ सकता, उसे अदालतों द्वारा सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए?

उन्होंने कहा कि शिंदे खेमे के विधायकों को पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अधिकार है और पार्टी के भीतर आवाज उठाना दलबदल या अयोग्यता का आधार नहीं हैं। श्री साल्वे को जवाब देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि कानून दोनों गुटों पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा, “हमने पिछले मामले में कहा था कि ऐसे मुद्दों में पार्टियों को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और फिर यहां आना चाहिए। जब श्री साल्वे ने सभी मुद्दों पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, तो श्री सिब्बल ने जोर देकर कहा कि वे आज जवाब दें। श्री साल्वे ने तब जवाब दिया, “मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त इतना आशंकित क्यों है। दोनों खेमों के बीच कानूनी लड़ाई महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए पार्टी के संघर्ष के बाद आती है। भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने अब मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया हैं। 

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