दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ईडी के एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को यूटी के अब समाप्त हो चुके आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सांसद ने दावा किया था कि अब जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने हालांकि कहा कि मंच उन्हें जमानत देने के लिए फिट नहीं था। अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने को 6 मई तक के लिए टाल दिया।
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