बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में खर्च की जाने वाली सीमा तय कर दी है। आयोग की तरफ से इस बाबत जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रुपये नगद और कुल 28 लाख से ज्यादा खर्च नही कर सकता है। इससे संबंधित आदेश बिहार के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।
आपको बता दें कि मार्च में हुए कोरोना आउटब्रेक और महीनों से जारी इसके प्रकोप के बीच बिहार पहला राज्य है जहां चुनाव कराए जाने हैं। इससे पहले कोरोना काल मे चुनाव से संबंधित गाइडलाइंस आयोग पहले ही जारी कर चुका है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि कई विपक्षी दलों सहित राज्य में एनडीए के सहयोगी दल ने कोरोना के प्रकोप के कम होने तक आयोग से चुनाव टाले जाने की मांग की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार में कोरोना और बाढ़ का हवाला देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि पहले आयोग और बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मांग को खारिज कर दिया गया था।
बिहार विधानसभा चुनाव-चुनाव आयोग ने तय की प्रत्याशियों की खर्च सीमा, जानें
