अतीक अहमद मर्डर : एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, राज्य के डीजीपी, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट की मांग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 15 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पुलिस हिरासत में बदमाशों द्वारा माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्याओं से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लिया हैं।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर निम्नलिखित रिपोर्ट मांगी हैं, विस्तृत रिपोर्ट, मौत की ओर ले जाने वाले सभी पहलुओं को शामिल करते हुए (समय, स्थान और गिरफ्तारी/हिरासत के कारण सहित);मृतक के खिलाफ़ दर्ज की गई शिकायत और प्राथमिकी की प्रति;गिरफ्तारी ज्ञापन और निरीक्षण ज्ञापन की प्रति;

क्या गिरफ्तारी की सूचना परिवार/रिश्तेदारों को दी गई थी?जब्ती ज्ञापन और वसूली ज्ञापन की प्रति;मृतक के चिकित्सा कानूनी प्रमाण पत्र की प्रति;सभी प्रासंगिक जीडी अर्क की प्रतियां (सभी सुपाठ्य और अंग्रेजी / हिंदी में लिखित होनी चाहिए);पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर की टाइप की हुई प्रति विशेष रूप से चोटों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए);पोस्टमार्टम परीक्षा की वीडियो कैसेट/सीडी;घटना के दृश्य की साइट योजना सभी विवरण देते हुए; विसरा की रासायनिक और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षा (यदि लागू हो);एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का अंतिम कारण;मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट (2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित सीआरपीसी की धारा 176(1-ए) के तहत और पूछताछ रिपोर्ट।

गौरतलब है कि अहमद भाइयों को 15 अप्रैल की रात करीब 10 बजे पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में एक चौंकाने वाली घटना में गोली मार दी गई थी, जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था।

तीनों आरोपी पत्रकारों के रूप में मौके पर आए और अहमद भाइयों को मीडियाकर्मियों के सामने पूरी तरह से गोली मार दी और इस घटना को टेलीविजन चैनलों पर लाइव कैद कर लिया गया। य

ह घटना अतीक के बेटे असद के मुठभेड़ में मारे जाने के दो दिन बाद हुई। शीर्ष अदालत 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने वाली हैं।

इस बीच, यूपी सरकार ने सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया हैं।

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