वाराणसी के लंका थाने से लापता छात्र के मामले में हाइकोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को 3 सितंबर को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा है कि कोर्ट को बताया जाए की अब तक इस मामले में क्या-क्या कार्रवाई की गई है?
कोर्ट ने एसएसपी से पूछा है कि, 12 फरवरी को थाने में बुलाये गये BHU छात्र के दूसरे दिन भाग जाने पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की? पुलिस द्वारा उठाए गये कदमों का पूरा ब्यौरा दाखिल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की पत्र जनहित याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि बनारस हिंदू विश्वद्यालय (बीएचयू) में बीएससी दूसरे वर्ष के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी का 13 फरवरी 2020 से ही कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ब्रजपुर गांव के निवासी छात्र शिव को पुलिस 12 फरवरी को अपने साथ ले गई थी।तब से ही शिव लापता है। शिव के पिता प्रदीप कुमार त्रिवेदी छह महीने से अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। वहीं पुलिस छात्र को विक्षिप्त बता चुकी है।