मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति नही, SC ने कहा- फैल सकती है अराजकता

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कि यह याचिका उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद ने दायर की थी जो देशभर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत चाह रहे थे। कोर्ट द्वारा रथयात्रा को अनुमति देने का हवाला देते हुए जुलूस निकालने की मांग इस याचिका में की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे कर रहे थे।


इसके जवाब में कोर्ट ने कहा आप पुरी जगन्नाथ यात्रा का संदर्भ दे रहे हैं, जो एक जगह पर और एक रुट पर तय था। उस केस में हमने खतरे का आकलन कर आदेश दिया था। दिक्कत ये हैं कि आप देशभर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं।”


इस पर आगे बोलते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि  इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा।अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे लेकिन पूरे देश के लिए इजाजत देना संभव नही है और राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में नही है।

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