कोयला घोटाले से जुड़े 21 साल पुराने मामले में CBI की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 लोगों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने तीनो दोषियों पर 10-10 लाख रूपए जुर्मान भी लगाया है. दिलीप रे को IPC की धारा 409 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है.