केन्‍द्र सरकार ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्‍स एक्‍ट, 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग के रूप में अधिसूचित किया है।