कोविड-19 महामारी के चलते करदाताओं के समक्ष आने वाली तमाम नियामक और संस्थागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर एवं अन्य कानूनों के संबंध (निश्चित प्रावधानों में छूट) में 31 मार्च, 2020 को एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत कर अदायगी और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित तमाम समय सीमाओं को आगे बढ़ा दिया गया था। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर कर एवं अन्य कानून (निश्चित प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम लाया गया।