केंद्र ने पूरे नागालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है और राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, 1958 (AFSPA) को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।