राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से सलाह-मशविरा के बाद संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।