सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधिउनके विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है, आईडीपी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन हेतु टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 की एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर-624 (ई) जारी की है।
