देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि दिल्ली में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुईं 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाया जाए। खबर के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस आर्डर पर देश की कोई भी अदालत स्टे ना लगाए। यह आदेश जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिए हैं।