न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
बानो, जिनके साथ 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया था, ने राज्य सरकार द्वारा मामले में दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी समय से पहले रिहाई ने “समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया हैं”।
मंगलवार को जैसे ही जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उनकी बहन जज इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीठ के हवाले से कहा, “मामले को एक बेंच के सामने सूचीबद्ध करें जिसमें हम में से कोई सदस्य नहीं है।” हालांकि, पीठ ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के खुद को अलग करने का कोई कारण नहीं बताया।
सभी 11 दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। छूट के खिलाफ़ अपनी याचिका में, बानो ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे रखी गई कानून की आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक यांत्रिक आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से 9 जुलाई, 1992 की अपनी नीति के अनुसार दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, जिसमें दो महीने की अवधि के भीतर छूट याचिका का फैसला करने के बारें में बताया गया था।
बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी जब 2002 में दंगों से भागते समय उसके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना में उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे।