देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि दिल्ली में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुईं 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाया जाए। खबर के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस आर्डर पर देश की कोई भी अदालत स्टे ना लगाए। यह आदेश जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिए हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन अवैध बस्तियों को हटाने का काम तीन महीने के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस आदेश के बारे में जानकारी लाइव लॉ वेबसाइट की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली के आसपास प्रदूषण को लेकर एमसी मेहता केस से संबंधित है। ऐसे दिशा-निर्देश समय समय पर अदालत की तरफ से 1995 से लगातार जारी किया जाता रहा है।