कड़े नियमों के साथ दिल्ली में 9 सिंतबर से पब और बार में फिर से छलकेंगे जाम, उप राज्यपाल ने दी हरी झंडी

कोरोना महामारी के रोकधाम के बीच देश को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है. इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली में 9 सिंतबर से पब और बार फिर से खुल सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली में मदिरा-पान करने वालों के लिए खुशखबरी है. पब और बार फिर से खोलने की दिल्ली सरकार की शिफारिश को दिल्ली के उप राज्यपाल ने मान लिया है. इन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल के लिए खोला जाएगा.

दिल्ली में काफी समय से पब और बार फिर से खोलने को लेकर मांग उठ रही थी. पब और बार मालिकों का कहना था की लॉकडाउन के कारण उन्हें भारी नुक्सान झेलना पड़ रहा है. इसी के चलते दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेजा था जिससे उन्होंने हरी झंडी दे दी है. मगर उसके साथ कुछ SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कड़ाई से पालन भी करना होगा. ऐसा नहीं करने पर पब और बार मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. यह भी बतादें की 7 सितम्बर से एक बार फिर दिल्ली मेट्रो भी पटरियों पर दौड़ने लगेगी.

आइये आपको बताते है की पब और बार मालिकों को किन नियमों का पालन करना होगा-

–  पब या बार में केवल 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे

– 65 वर्ष से अधिक उम्र या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने की मनाही होगी

– फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा

– कंटेनमेंट जोन में स्थित बार और पब को बंद ही रखा जाएगा

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