केंद्र सरकार लोगों के बीच फास्टटैग के प्रचलन को बढ़ाने में लगी हुई है. इसके तहत उसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार अब कार चालकों को बिना फास्टटैग के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. इसके साथ ही गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी अब फास्टटैग अनिवार्य होगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक किसी भी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तभी होगा जब उस गाड़ी पर फास्टटैग लगा होगा. ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जायेगा.
यही नहीं, मंत्रालय ने यह भी कहा है की गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए भी अब फास्टटैग का लगा होगा ज़रूरी होगा. जो गाड़ियां दिसंबर 2017 से पहले खरीदी गई है, उन्हें जनवरी 2021 से पहले-पहले फास्टटैग लगवाना होगा. नहीं तो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा.
केंद्र सरकार लोगों के बीच फास्टटैग की लोकप्रियता को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है. बता दें कि 25 अगस्त को सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर मिलने वाले डिस्काउंट के लिए भी फास्टैग जरूरी कर दिया था.